वक्फ पोर्टल उम्मीद से ना उम्मीद वक्फ धारको को वक्फ ट्रिब्यूनल का बडा दिलासा !
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद),
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए UMEED Act 2025 के तहत सभी वक्फ संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया था, जिसे 5 दिसंबर 2025 तक UMEED पोर्टल पर पूरा करना था। हालांकि पोर्टल पर बार-बार तकनीकी दिक्कतें सामने आने से महाराष्ट्र की हजारों वक्फ संस्थाएं समय पर पंजीकरण नहीं कर सकीं।
इसी के चलते महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने केंद्र सरकार के खिलाफ वक्फ ट्रिब्युनल, छत्रपती संभाजीनगर में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद ट्रिब्युनल के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश मा. आदिल एम. खान ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया।
ट्रिब्युनल ने स्पष्ट किया है कि जब तक UMEED पोर्टल पूरी तरह तकनीकी रूप से दुरुस्त होकर 24 घंटे सुचारु रूप से काम नहीं करता, तब तक पंजीकरण की 6 महीने की अवधि की गणना शुरू नहीं होगी। साथ ही केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर सभी तकनीकी खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
अंतिम फैसला आने तक किसी भी वक्फ संस्था, मुतवल्ली या प्रबंधक के खिलाफ पंजीकरण न होने के आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि बढ़ी हुई अवधि के दौरान भी पोर्टल बंद रहता है, तो उतने दिनों की अतिरिक्त मोहलत वक्फ संस्थाओं को देनी होगी।
इस आदेश से राज्य की हजारों वक्फ संस्थाओं को बड़ी राहत मिली है।
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