स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ की अनुमति नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका को किया खारिज !

Aug 25, 2026 - 22:10
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स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ की अनुमति नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका को किया खारिज !

स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ की अनुमति नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका  को किया खारिज !

 [ सिटिज़न सारांश  ]  प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टैगोर पब्लिक स्कूल की मुस्लिम छात्रा सुकैना रिज़वी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी।

छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से स्कार्फ पहनती आ रही है और स्कूल ने पहले कभी आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, कक्षा 11 में दाखिले के समय स्कूल ने ड्रेस कोड का हवाला देते हुए इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया।

सुकैना रिज़वी ने स्कार्फ को धार्मिक आस्था से जुड़ा बताते हुए संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया। वहीं स्कूल ने दलील दी कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान यूनिफॉर्म निर्धारित है और किसी एक छात्र को अलग अनुमति देने से ड्रेस कोड का उद्देश्य प्रभावित होगा।

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले स्कार्फ पहनने की अनुमति मिलने से छात्रा को इसे जारी रखने का स्थायी कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने यह भी कहा कि छात्रा पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सकी कि स्कार्फ पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक आचरण है।

हालांकि, यह फैसला देशभर के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि संबंधित स्कूल की यूनिफॉर्म नीति और मामले के तथ्यों पर आधारित है।

 

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