वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काजी के ख़िलाफ याचीका मा. उच्च न्यायालय ने ठुकराई !
छत्रपति संभाजीनगर में बीड जिले की संगीन मस्जिद वक्फ जमीन मामले में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी के खिलाफ दायर याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि काज़ी के पास वक्फ बोर्ड की जमीन होने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। बिना पर्याप्त सबूत और व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर याचिका दाखिल कर न्यायालय तथा संबंधित प्रशासन का समय बर्बाद करने पर अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। काज़ी की ओर से अधिवक्ता सैयद तौसीफ और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र देशमुख ने पैरवी की।
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