बाणेर दर्गाह की वक्फ जमीन पर बड़ा फैसला, सीईओ फैय्याज खान का नागरिकों ने किया सत्कार
सिटिज़न सारांश पुणे : बाणेर स्थित हजरत उडणशाह वली दर्गाह की करीब 7 हेक्टेयर 34 आर वक्फ जमीन से जुड़े दो दशक पुराने विवाद में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैय्याज खान ने 2 सितंबर 2026 को 22 पृष्ठों का आदेश जारी किया। आदेश में स्वतंत्र मस्जिद वक्फ पंजीयन रद्द कर पूर्व बिक्री अनुमति तथा उससे जुड़े व्यवहार को शुन्य कर संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए , लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में कार्रवाई के बाद बाणेर के सर्वधर्मीय प्रतिष्ठित नागरिकों की ओर से फैय्याज खान का अभिनंदन एवं सत्कार किया गया। नागरिकों ने इसे वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई बताया है!
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