सफाई कर्मचारीयों के उत्तराधिकार से नियुक्ति के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट के निर्देश !

Jan 29, 2025 - 19:43
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सफाई कर्मचारीयों के उत्तराधिकार से नियुक्ति के उच्च न्यायालय के आदेश  का पालन सुनिश्चित  करने के  सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट  के निर्देश !

मुंबई, 28 जनवरी: उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने 8 जनवरी 2025 को दिए गए आदेश के अनुसार सफाई कर्मचारियों के उत्तराधिकार से नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। इस निर्णय के बाद सफाई कर्मचारियों को उत्तराधिकार से नियुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

लाड समिति की सिफारिशों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की उत्तराधिकार नियुक्ति के संबंध में 24 फरवरी 2023 के शासन निर्णय के तहत संशोधित प्रावधान लागू किए गए थे। इस निर्णय के अनुसार सफाई कर्मचारियों की परिभाषा में आने वाले सभी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देने का फैसला किया गया। हालांकि, औरंगाबाद खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं के संदर्भ में आदेश देते हुए वाल्मीकि, मेहतर, भंगी, अनुसूचित जाति और नवबौद्ध समुदाय के अलावा अन्य सफाई कर्मचारियों की उत्तराधिकार नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय के 8 जनवरी 2025 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, 24 फरवरी 2023 के शासन निर्णय और उसके तहत समय-समय पर किए गए संशोधन व सुधार के तहत तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री श्री शिरसाट ने सभी विभागों, राज्य के सभी आयुक्तों, महानगरपालिका आयुक्तों, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय तथा समाज कल्याण आयुक्त पुणे को दिए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ उत्तराधिकार नियुक्ति के संबंध में अन्याय न हो।

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