बाणेर की 18 एकड़ से अधिक वक्फ जमीन पर फैय्याज खान की बड़ी कार्रवाई बाणेर मस्जिद की अलग वक्फ पंजीयन रद्द; 2006 की बिक्री अनुमति और उससे जुड़े लेन-देन को अवैध घोषित किया गया

Sep 16, 2026 - 14:12
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बाणेर की 18 एकड़ से अधिक वक्फ जमीन पर फैय्याज खान की बड़ी कार्रवाई बाणेर मस्जिद की अलग वक्फ पंजीयन रद्द; 2006 की बिक्री अनुमति और उससे जुड़े लेन-देन को अवैध घोषित किया गया

[ अली रज़ा आबेदी ] पुणे। हजरत उड़ान शाह वली दरगाह और बाणेर मस्जिद से जुड़ी 18 एकड़ से अधिक की कीमती वक्फ जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। 2 सितंबर 2026 को जारी 22 पन्नों के आदेश में नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) फैय्याज खान ने पुराने रिकॉर्ड, बाणेर मस्जिद की अलग वक्फ पंजीयन, जमीन की बिक्री की अनुमति और उससे जुड़े बाद के प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा की। यह आदेश 11 अगस्त 2026 को हुई वक्फ बोर्ड की बैठक में लिए गए प्रस्ताव के बाद जारी किया गया।

इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बाणेर मस्जिद की अलग वक्फ पंजीयन को रद्द करना है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद का पंजीयन क्रमांक MSBW/PUN/4872 था। बोर्ड ने संबंधित इतिहास और कार्यवाही के दौरान पेश किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद इस अलग पंजीयन को रद्द कर दिया।

बोर्ड ने इस सवाल की भी जांच की कि जब हजरत उड़ान शाह वली दरगाह ट्रस्ट पहले से पुणे के चैरिटी कमिश्नर कार्यालय में पब्लिक ट्रस्ट क्रमांक B-382 के रूप में दर्ज था, तो बाणेर मस्जिद को अलग वक्फ संस्था के रूप में पंजीकृत किया जा सकता था या नहीं। बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि मस्जिद की अलग पंजीयन की प्रक्रिया उचित नहीं थी।

आदेश में कहा गया है कि 1995 के वक्फ अधिनियम के लागू होने से पहले ही हजरत उड़ान शाह वली दरगाह और उससे जुड़ी संपत्तियां चैरिटी कमिश्नर के रिकॉर्ड में दर्ज थीं। इसी आधार पर बोर्ड ने दरगाह और उससे संबंधित संपत्तियों को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में औपचारिक रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

इस जमीन का विवाद काफी पुराना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जमीन के हस्तांतरण की अनुमति मांगने वाला आवेदन वर्ष 2005 में दिया गया था। 29 सितंबर 2006 को तत्कालीन वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने जमीन की बिक्री की अनुमति दी थी। मौजूदा आदेश में उस अनुमति के लिए तत्कालीन अध्यक्ष के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाते हुए उसके आधार पर हुए बाद के लेन-देन की भी जांच की गई है।

अब जबकि बाणेर मस्जिद की अलग वक्फ पंजीयन रद्द कर दी गई है, बोर्ड ने उस पंजीयन के आधार पर दी गई अनुमतियों और संपत्ति से जुड़े लेन-देन को “void ab initio”, यानी शुरुआत से ही कानूनी रूप से अमान्य, घोषित किया है। आदेश में बिक्री की अनुमति देने वाले अधिकार और उसके आधार पर हुए बाद के लेन-देन की कानूनी स्थिति सहित कई पहलुओं पर विचार किया गया है।

बोर्ड ने 27 मई 2025 को तत्कालीन सीईओ द्वारा राजस्व अधिकारियों को भेजे गए पत्र को भी रद्द कर दिया है। यह पत्र उस समय विवाद का विषय बना था, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार इसका इस्तेमाल जमीन के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिबंध हटाने के संबंध में किया गया था। नए आदेश में संबंधित अधिकारियों को अब अमान्य घोषित किए गए लेन-देन से पैदा हुई राजस्व प्रविष्टियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

विवादित जमीन सर्वे नंबर 99/1/1 और 99/1/2 में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 7 हेक्टेयर 34 आर, यानी 18 एकड़ से अधिक है। यह संपत्ति ऐतिहासिक हजरत उड़ान शाह वली दरगाह और बाणेर मस्जिद से जुड़ी हुई है। उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दरगाह का इतिहास 19वीं सदी तक जाता है।

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में इस बड़ी संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 900 करोड़ से 1,200 करोड़ रुपये तक बताया गया है। हालांकि, इन आंकड़ों को मीडिया में प्रकाशित अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सितंबर 2026 के वक्फ बोर्ड के आदेश में इनमें से किसी राशि को जमीन का आधिकारिक बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

2 सितंबर 2026 का यह आदेश दो दशक से अधिक पुराने विवाद में वक्फ बोर्ड की महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई है। इसमें बाणेर मस्जिद की अलग वक्फ पंजीयन MSBW/PUN/4872 रद्द करना, हजरत उड़ान शाह वली दरगाह और उससे संबंधित संपत्तियों को वक्फ रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश देना, 2006 की बिक्री अनुमति से संबंधित कार्रवाई को रद्द करना, 27 मई 2025 के पत्र को वापस लेना और उससे जुड़ी राजस्व प्रविष्टियों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश शामिल हैं।

हालांकि, इस आदेश का व्यावहारिक प्रभाव अब राजस्व और पंजीयन अधिकारियों द्वारा इसके क्रियान्वयन तथा संबंधित पक्षों की ओर से शुरू की जाने वाली आगे की कानूनी कार्यवाही पर निर्भर करेगा। 

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