ज़िले मे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), आगामी त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1971 की धारा 37(1) और (3) के तहत अपर जिलाधिकारी विनोद खिरोलकर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर की अवधि के लिए लागू रहेंगे।
इन आदेशों के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार रखने, ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ रखने, उकसाने वाले भाषण देने, अश्लील आचरण करने, चित्र या आकृतियों का प्रदर्शन करने, और बिना अनुमति के पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, इन आदेशों से ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और अन्य सक्षम अधिकारियों को छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी आदेश में स्पष्ट किया गया है।
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