वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC की मंजूरी: प्रमुख बदलाव और विवाद

Jan 27, 2025 - 18:53
Jan 27, 2025 - 20:04
 0  119
वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC की मंजूरी: प्रमुख बदलाव और विवाद

वक्फ संशोधन विधेयक में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति (JPC) ने सोमवार को स्वीकृति प्रदान की। यह विधेयक पिछले वर्ष अगस्त में 14 बदलावों के साथ संसद में पेश किया गया था। इससे पहले भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने 44 संशोधनों का प्रस्ताव रखा था, जिसे विपक्षी सदस्यों ने खारिज कर दिया 

वक्फ (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को नियमित करना है। वक्फ एक्ट 1995 के तहत प्रबंधन की खामियों, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर लंबे समय से आलोचना की जा रही है। इस संदर्भ में संशोधित विधेयक पारित कर, इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी सांसदो का यह भी आरोप है कि,  बिना उनकी बात सुने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजुरी दे दी गई !

JPC ने बजट सत्र के दौरान वक्फ विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था ताकि विधेयक पर गहन अध्ययन और सुधार किए जा सकें।

बैठक के बाद JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की आलोचना की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करने का आरोप लगाया।

विधेयक में किए गए ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने के लिए हैं। हालांकि, विपक्ष और समिति के बीच विवाद इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर राजनीतिक मतभेदों को उजागर करता है।

वक्फ बोर्ड का पुराना कानून:

• सेक्शन 40: अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है, तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है।

• वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

• किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो, तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है।

• वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों को एंट्री नहीं होगी !

वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल:

• नए कानून के तहत जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।

• अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी।

• जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी।

• वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी।

 

 

 

 

 

 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow